रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने छह साल पुराने युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में ट्रायल फेस कर रहा अभियुक्त मो. तनवीर आलम उर्फ मुन्ना को दोषी पाकर 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी। अभियुक्त पिठोरिया थाना क्षेत्र के चौली उलातू गांव निवासी है। घटना का अंजान 6 मार्च 2018 को दिया गया था। घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने पिठोरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त को दोषी पाए जाने के बाद पीपी ने कहा कि अपराधकी गंभीरता को देखते हुए दोषी को किसी भी तरह की नरमी नहीं मिलनी चाहिए। उसे ठोस सजा दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अदालत ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में 10-10 कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों धाराओं में 50-50 हजार रुपए का जुर्माना किया।