Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाने से जुड़े आदेश के तहत डीआईजी ग्राउंड के निकट स्थित कैलाश कोठी को तोड़ने पर फिलहाल रोक बरकरार रखी है। इस संबंध में खुशबू सिंह एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रांची उपायुक्त को निर्देश दिया है कि प्लॉट नंबर 1694, मौजा मोरहाबादी, 33 डिसमिल जमीन से संबंधित गजट नोटिफिकेशन कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रांची डीसी को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर यह स्पष्ट करने को कहा था कि संबंधित भूमि का अधिग्रहण रिम्स द्वारा किया गया है या नहीं।
साथ ही यह भी बताने का निर्देश दिया गया था कि यदि अधिग्रहण हुआ है तो क्या उसका मुआवजा भुगतान किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि अवैध अतिक्रमण बताते हुए कैलाश कोठी हटाने का नोटिस चिपकाया गया, जबकि इस जमीन का विधिवत अधिग्रहण नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने कैलाश कोठी के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए। दलील दी गई कि जिस जमीन पर यह कोठी स्थित है, वह रिम्स द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई है।