Ranchi News: 200 किलोग्राम गांजा तस्करी मामले में सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त सात की अदालत ने दोषी पाए गए अभियुक्त कामिल और आकाश कुमार को 15-15 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने 19 जनवरी को दोनों को दोषी करार दिया था। वहीं, मामले से जुड़े अन्य तीन आरोपी—इंद्रमणि सेठी, जावेद और जीशान—को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार 4 अक्टूबर 2019 को नारकोटिक टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नामकुम थाना पुलिस के सहयोग से एक ट्रक की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान ट्रक के केबिन और छत से कुल 10 बोरा गांजा बरामद किया गया था। प्रत्येक बोरे में 20-20 किलो गांजा पाया गया। जांच में गांजा भूरा रंग का पैक होना पुष्टि हुई। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया।