Ranchi News: महिला एवं छात्राओं से छेड़छाड़ पर रोक लगाने के लिए बनने वाली कमेटी के सदस्यों का नाम सरकार तय करेगी। बुधवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इस कमेटी में सदस्य का नाम सरकार को तय करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को निर्धारित की। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि झालसा के सुझावों की मॉनिटरिंग के लिए झालसा के सदस्य सचिव को ही कमेटी में शामिल करना उचित नहीं होगा। इससे हितों का टकराव संभव है। हाईकोर्ट ने इस पर सहमति जतायी और 19 दिसंबर तक सरकार को कमेटी के सदस्यों का नाम तय कर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया। पूर्व में कोर्ट ने राज्य सरकार को कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार के कमेटी गठन में विलंब पर झालसा के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्य कमेटी का गठन किया था। इसके बाद सरकार ने अपना रूख साफ किया।