Ranchi News: समन की अवहेलना से जुड़े मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 18 दिसंबर निर्धारित की है। साथ ही हाईकोर्ट ने एमपी/एमएलए विशेष न्यायालय को 12 दिसंबर को प्रस्तावित सुनवाई स्थगित रखने का आदेश दिया। हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा लिया गया संज्ञान गलत है, इसलिए उसे रद्द किया जाए। यह मामला ईडी द्वारा समन का पालन नहीं करने पर दर्ज शिकायतवाद से संबंधित है। ईडी ने इस मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट में कांड संख्या 2/2024 दर्ज कराई, जिसकी सुनवाई जारी है।
मामला पहले सीजेएम कोर्ट में था, जहां सीजेएम ने संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को उपस्थित होने का आदेश दिया था। शिकायतवाद में आरोप लगाया गया है कि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे, लेकिन वे केवल दो बार ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुए। वे 20 जनवरी को जारी 8वें समन और 31 जनवरी को जारी 10वें समन के दौरान ईडी के सामने उपस्थित हुए थे।

