मॉब लिंचिंगः तबरेज अंसारी के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में मॉब लिंचिंग (भीड़ हिंसा) का शिकार हुए तबरेज अंसारी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुी। सुनवाई के बाद अदालत तहसीन पूनावाला के केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आलोक में जवाब मांगा है।

जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार से पूछा है कि इस मामले में तहसीन पूनावाला के आदेश के तहत राज्य सरकार ने अबतक क्या किया गया है। क्या घटना के शिकार लोगों को परिजनों का पुनर्वास और मुआवजा दिया गया है।

इस मामले में की जांच की क्या स्थिति है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है। वहीं, ऐसे मामलों में लापरवाह पुलिस वालों को खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इन सभी बिंदुओं पर सरकार ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

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इसको लेकर तबरेज अंसारी के चाचा मकबूल आलम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांगी है। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कुछ भी नहीं किया है।

इस मामले में छह माह के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल शुरू किए जाने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है।

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