high court news

मॉब लिंचिंगः तबरेज अंसारी के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 10 Mar, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Jharkhand High Court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में मॉब लिंचिंग (भीड़ हिंसा) का शिकार हुए तबरेज अंसारी के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुी। सुनवाई के बाद अदालत तहसीन पूनावाला के केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आलोक में जवाब मांगा है।

जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार से पूछा है कि इस मामले में तहसीन पूनावाला के आदेश के तहत राज्य सरकार ने अबतक क्या किया गया है। क्या घटना के शिकार लोगों को परिजनों का पुनर्वास और मुआवजा दिया गया है।

इस मामले में की जांच की क्या स्थिति है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है। वहीं, ऐसे मामलों में लापरवाह पुलिस वालों को खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इन सभी बिंदुओं पर सरकार ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

See also  Ranchi/H court: डेमोस्ट्रेटर को टीचिंग से नन टीचिंग में बदलने के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

इसे भी पढ़ेंः लालू की सुरक्षा में तैनात जवानों को ठंड से बचने के लिए RIMS ने दिया तकिया और गद्दा, अब नहीं लौटा रहे समान

इसको लेकर तबरेज अंसारी के चाचा मकबूल आलम ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांगी है। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कुछ भी नहीं किया है।

इस मामले में छह माह के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल शुरू किए जाने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

2,377 articles published
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment