Ranchi: सिविल कोर्ट रांची स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने 26 नवंबर बुधवार को रिश्वत लेने के पांच साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहा सीसीएल एनके एरिया डकरा महाप्रबंधक कार्यालय के तत्कालीन वित्त प्रबंधक अजय कुमार चंद्रा को अदालत ने बुधवार को दोषी करार कर तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त तीन माह की साधारण कारावास काटनी होगी। सीबीआई ने अजय कुमार चंद्रा को 21 मार्च 2020 को एक ठेकेदार से दो हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत लंबित बिल का भुगतान करने के एवज में ले रहा था। जेल जाने के बाद जमानत मिली थी। मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से वरीय लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने बहस की थी। साथ ही मामले में गवाह को प्रस्तुत किया गया था। बता दें कि सीबीआई ने जांच पूरी करते हुए मई 2020 में चार्जशीट दाखिल की थी। अभियुक्त पर 10 सितंबर 2020 को आरोप तय किया गया था। लगभग एक साल तक बहस चली।
Jharkhand News/CBI: रिश्वत मामले में सीसीएल के पूर्व वित्त प्रबंधक को तीन साल की सजा

