Ranchi News: प्रेम संबंध और शादी के वादे से जुड़े यौन शोषण मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी उत्तम कुमार मुंडा को अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने बुधवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले को लेकर पीड़िता ने गोंदा थाना में 5 जून 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रितांशु कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि उसके साथ मारपीट व धमकी भी दी गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पीड़िता समेत दो की गवाही दर्ज की गई थी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रितांशु कुमार सिंह ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखते हुए साक्ष्यों की कमजोरियों को उजागर किया, जिसे अदालत ने स्वीकार किया। अंततः अदालत ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
अदालत में सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में कई विरोधाभास हैं। पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के बीच तालमेल नहीं पाया गया। साथ ही, यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि कथित संबंध पूरी तरह से धोखे और बलपूर्वक थे या दोनों की सहमति से। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि केवल आरोपों के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत न हों। संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना न्यायसंगत है।

