MLA Irfan Ansari: झारखंड हाई कोर्ट में एक पीड़ित बच्ची को अस्पताल में देखने जाने के बाद उसकी फोटो वायरल होने के मालमे में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
विधायक इरफान अंसारी की ओर से निचली अदालत द्वारा आरोप गठन किए जाने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले में उनके खिलाफ दुमका के एमपी/ एमएलए कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। इस मामले में दुमका की निचली अदालत ने इरफान अंसारी के खिलाफ मामले में संज्ञान लिया था। उनके खिलाफ नवंबर 2022 में आरोप गठित किया था।
थाना में दर्ज हुई प्राथमिकी
इसे प्रार्थी इरफान अंसारी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले को लेकर इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आरोप है कि वर्ष 2018 में एक 4 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी। बच्ची का समुचित इलाज सुनिश्चित कराने को लेकर विधायक इरफान अंसारी बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंचे थे।
इसी दौरान पीड़ित बच्ची का एक फोटो खींचा गया था, यह फोटो वायरल हुआ था। इस फोटो से बच्ची की पहचान उजागर हो रही थी। जिसके बाद कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था। आरोप है कि इरफान अंसारी के मोबाइल से बच्ची का फोटो वायरल हुआ था।