झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में भाजपा नेता अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में निचली अदालत के संज्ञान और कार्यवाही को रद करने के लिए राहुल गांधी ने याचिका दायर की है।
सुनवाई के बाद राहुल गांधी की ओर से अपना लिखित पक्ष भी अदालत में पेश किया गया। इस संबंध में भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची कोर्ट में शिकायतवाद दायर की है।
निचली अदालत से राहुल गांधी को हुआ है समन
इस पर संज्ञान लेते हुए रांची की निचली अदालत ने राहुल गांधी पर समन जारी किया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी हाईकोर्ट गए हैं।
शिकायतवाद में कहा गया है कि वर्ष 2018 में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में हत्यारा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता।
इससे उनकी पार्टी और अमित शाह की छवि खराब हुई है। फिलहाल राहुल गांधी पर किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया है।