SI Promotion मामले में HC ने मुख्य सचिव, गृह सचिव से मांगा जवाब
SI Promotion: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सिपाही से एएसआई में प्रोन्नति के लिए बनी वरीयता सूची को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने 24 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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इस संबंध में कई आरक्षियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय ने (SI Promotion) वर्ष 2020 में वरीयता सूची जारी की थी।
SI Promotion के लिए बनी थी वरीयता सूची
वर्ष 2023 में फिर नयी वरीयता सूची बनायी गयी, लेकिन 2020 की सूची को रद्द नहीं किया गया। (SI Promotion) नयी वरीयता सूची जारी करने के बाद आपत्ति भी नहीं मांगी गयी और प्रोन्नति दे दी गयी।
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प्रोन्नति देने में आरक्षण के नियमों का पालन भी नहीं किया गया है। नयी सूची जारी करने के पूर्व पुरानी को रद्द किया जाना चाहिए था। नयी सूची जारी करने पर आपत्ति मांगने का प्रावधान है।
लेकिन आपत्तियां नहीं मांगी गयी और वरीयता सूची जारी करते हुए प्रोन्नति दे दी गयी। अदालत से नयी वरीयता सूची को निरस्त करने का आग्रह किया गया है।
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