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JPSC NEWS: हाई कोर्ट ने कहा- प्रार्थी के लिए एक शीट आरक्षित रखे जेपीएससी

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JPSC NEWS: जेपीएससी 11 वीं के प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में अभ्यर्थी के ओएमआर शीट निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्रार्थी के लिए एक सीट सुरक्षित रखने का निर्देश जेपीएससी को दिया है। अदालत ने 14 जून तक जेपएससी को जलवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। ओएमआर शीट रद्द किए जाने के खिलाफ मयंक कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

प्रार्थी का दावा- कट ऑफ से ज्यादा अंक पाया

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि पीटी के दौरान प्रार्थी ने अपने रोल नंबर भरने वाले गोल स्थान में एक अंक भरने में गलती कर दी थी। उसने परीक्षा के दौरान सुधार भी कर दिया था। 22 अप्रैल 2024 को पीटी रिजल्ट घोषित किया गया तो आंसर की के अनुसार प्रार्थी को अनारक्षित श्रेणी में 292 अंक प्राप्त हुए थे। जबकि कट ऑफ अंक 244 ही था।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी मयंक कुमार सिंह का पीटी का मार्क्स आंसर की के तहत कट ऑफ मार्क्स से काफी अधिक आया है। टेक्निकल ग्राउंड में ओएमआर शीट को रद्द करना अनुचित है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश का हवाला भी दिया और कहा कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है।

पिछली जेपीएससी परीक्षा एवं अन्य जेपीएससी परीक्षा में कुछ अभ्यार्थियों ने इसी तरह की गलती की थी, लेकिन उनका ओएमआर शीट रद्द नहीं किया गया था। वर्ष 2016 में झारखंड सरकार ने भी एक संकल्प जारी किया था जिसमें जेपीएससी को निर्देश दिया था कि झारखंड सिविल सर्विसेज परीक्षा में टेक्निकल ग्राउंड में परीक्षा आंसर शीट (ओएमआर शीट) रिजेक्ट न किया जाए।

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