टाउन प्लानर की नियुक्ति पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इन्कार, 21 को सुनवाई
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में राज्य में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से इन्कार कर दिया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 21 मई को निर्धारित की है। इस दौरान अदालत ने सफल हुए अभ्यर्थियों और शहरी विकास एवं आवासीय विभाग को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान इसको लेकर जेपीएससी की ओर से अदालत में मुद्दा उठाया गया। जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि याचिका में संबंधित अभ्यर्थियों और संबंधित विभाग को प्रतिवादी ही नहीं बनाया गया है। ऐसे में उक्त याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसके बाद प्रार्थियों की ओर से सभी को प्रतिवादी बनाने की बात कही गई।
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इस संबंध में प्रार्थी विवेक हर्सिल, पायल और स्वप्निल मयूरेश ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में जेपीएससी की ओर से जारी सहायक टाउन प्लान की परीक्षा को रद करने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 20 ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए है, जिनके पास विज्ञापन की अंतिम तिथि तक इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर (इंडिया) की डिग्री ही नहीं है।
ऐसे में इनकी परीक्षा रद करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। बता दें कि अप्रैल 2020 में जेपीएससी ने पूरे राज्य में सहायक टाउन प्लानर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। मार्च 2021 में सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए जेपीएससी ने परिणाम जारी कर दिया और सफल हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार को भेज दी है। जिसे चुनौती दी गई है।