सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज चार प्राथमिकी को हाई कोर्ट ने किया निरस्त

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत से गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है।

हाई कोर्ट ने मधुपुर उपचुनाव में निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज चार प्राथमिकी रद कर दी है। अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए सभी प्राथमिकी निरस्त कर दी।

निशिकांत दुबे ने उपचुनाव के दौरान सरकार के खिलाफ कई ट्वीट किए था। इस ट्वीट के खिलाफ अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

इन सभी प्राथमिकी को रद करने के लिए निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उनके ट्वीट करने के छह माह बाद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

निशिकांत दुबे की ओर से अदालत को बताया उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना गलत है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती, बल्कि अदालत में शिकायतवाद दायर की जाती है। इसके बाद अदालत ने सभी प्राथमिकी रद कर दी।

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