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जमशेदपुर के होटल अलकोर का सील खोले जिला प्रशासन, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

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रांची। झारखंड के जमशेदपुर स्थित अलकोर होटल को खोलने की इजाजत मिल गई है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जमशेदपुर जिला प्रशासन को निर्देश दिया है वे 15 सितंबर तक होटल अलकोर के सील को खोल दें। लॉकडाउन उल्लंघन कर अलकोर होटल खोलने के आरोप में जिला प्रशासन ने होटल को सील कर दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन के उस आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान को सील करने के पहले पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में होटल को सील करने के पहले ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। ऐसे जिला प्रशासन का अलकोर होटल सील करने का आदेश गलत है। इसलिए उक्त आदेश को खारिज किया जाना चाहिए।

सरकार की ओर से कहा गया अलकोर होटल लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। इसलिए होटल अलकोर को सील करना बिल्कुल सही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने होटल अलकोर का सील खोलने का आदेश दिया। अदालत ने अलकोर होटल को भी सील खोले जाने के बाद वर्तमान हालात को देखते हुए कोविड-19 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है।

इसे भी पढ़ेंः नाबालिक को एसिड पिलाने के मामले में हाजारीबाग कोर्ट से मांगी रिपोर्ट

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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