अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता इलियास हुसैन की जमानत पर बुधवार को सुनवाई
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने अलकतरा घोटाला मामले में संयुक्त बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की जमानत पर बुधवार को सुनवाई होगी। मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इलियास हुसैन की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इलियास हुसैन को अपनी पत्नी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान इलियास हुसैन के अधिवक्ता ने अदालत को बताया गया कि अलकतरा घोटाला मामले में अदालत ने इन्हें पांच साल की सजा सुनाई है।
इन्होंने सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है। इसके अलावा उनकी पत्नी का दस सितंबर को इंतेकाल हो गया है। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने इलियास हुसैन के अधिवक्ता से पूछा कि क्या मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत में दाखिल किया गया है। प्रार्थी के ना कहने पर अदालत ने शपथ पत्र के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि 1.57 करोड़ के अलकतरा घोटाले मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने फरवरी 2019 को इलियास हुसैन को पांच साल की सजा सुनाई है। इस मामले में उनकी ओर से अपील याचिका दाखिल कर जमानत देने की मांग की गई है।
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