high court news

पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के आरोपी टीपरू वर्मा की जमानत खारिज

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 01 Oct, 2020
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
high court of jharkhand
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांची। झारखंड के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के आरोपी टीपरू वर्मा उर्फ संतोष सिंह मुंडा की अपील याचिका झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस राजेश कुमार की अदातल ने प्रार्थी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ज्ञात हो कि टीपरू वर्मा ने इस मामले में अपील दाखिल कर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी। टीपरू पर नक्सलियों के सहयोग करने का आरोप है।

गौरतलब है कि नौ जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाई स्कूल में एक समारोह के दौरान तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा सहित चार लोगों की हत्या हुई थी। इसके बाद रांची पुलिस कुछ दिनों तक पूरे मामलों की जांच की। इसके बाद एनआइए ने 28 जून 2017 को उक्त मामले को टेकओवर किया और प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले में पूर्व मंत्री राजा पीटर व कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।

See also  प्रोन्नति मामलाः आदेश का अनुपालन नहीं करने पर हाईकोर्ट नाराज, कृषि सचिव को किया तलब

इसे भी पढ़ेंः सेंट जेवियर से निकाले गए सात छात्रों के मामले में फैसला सुरक्षित

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment