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J. High Court: 781.39 करोड़ जीएसटी धोखाधड़ी मामले में आरोपी सुमित गुप्ता को झटका, नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज

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High Court: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की अदालत में मंगलवार को 781.39 करोड़ रुपए की जीएसटी धोखाधड़ी मामले के आरोपी सुमित गुप्ता की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने आरोपी सुमित गुप्ता को जमानत देने से इनकार किया। आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया। इससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि देश का एक साधारण व्यक्ति भी राष्ट्र व राज्य के निर्माण और विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सीजीएसटी व एसजीएसटी का भुगतान कर रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता जैसे व्यक्ति, जो सफेदपोश अपराधी हैं, वे फर्जी कागज और फर्म बना कर योजनाबद्ध तरीके से जालसाजी करके सार्वजनिक धन को हानि पहुंचा कर राष्ट्र और राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र और राज्य के विकास में बाधा आ रही है। समाज के ऐसे सफेदपोश अपराधियों को आंख खोलने वाला संदेश भेजने के लिए अलग दृष्टिकोण से निपटा जाना चाहिए। सुमित गुप्ता पर जमशेदपुर में जीएसटी चोरी का मामला दर्ज है।

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