high court news

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामलाः झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 01 Dec, 2020
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Jharkhand High Court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

झारखंड हाईकोर्ट ने हिंदी शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर बताया गया कि यह मामला अधिसूचित जिले से संबंधित है। इसके बाद अदालत ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया।

लातेहार के रहने वाले सत्येंद्र पासवान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आयोग की ओर से उनके आवेदन को रद करने को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान उनकी ओर कहा गया कि उनकी विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता है, लेकिन आयोग ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया है।

See also  Jharkhand News/H Court: समन अवहेलना मामला: सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, अगली तिथि 15 जनवरी 2026

इसे भी पढ़ेंः एक दिसंबर से झारखंड हाईकोर्ट के रेगुलर बेंच में होनी थी सुनवाई, वकीलों ने नहीं दिखाई खास दिलचस्पी

इस पर जेएसएससी का कहना है कि विज्ञापन के अनुसार हिंदी से स्नातक करने वाले ही नियुक्ति की आहर्ता पूरी करते हैं। जबकि इनका हिंदी विषय अतिरिक्त विषय के रूप में था। इसके चलते इनका आवेदन को रद कर दिया गया। साथ ही ये अधिसूचित जिले से आते हैं।

इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दिया। क्योंकि हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने सोनी कुमारी के मामले में अधिसूचित जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति को रद कर दोबारा नियुक्ति करने का आदेश दिया है।

See also  Gangrape: हाईकोर्ट का फैसला, बालिग लड़की की सहमति से संबंध बनाना अपराध नहीं, लेकिन यह अनैतिक
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment