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हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामलाः झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 01 Dec, 2020
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Jharkhand High Court
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झारखंड हाईकोर्ट ने हिंदी शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर बताया गया कि यह मामला अधिसूचित जिले से संबंधित है। इसके बाद अदालत ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया।

लातेहार के रहने वाले सत्येंद्र पासवान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आयोग की ओर से उनके आवेदन को रद करने को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान उनकी ओर कहा गया कि उनकी विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता है, लेकिन आयोग ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया है।

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इस पर जेएसएससी का कहना है कि विज्ञापन के अनुसार हिंदी से स्नातक करने वाले ही नियुक्ति की आहर्ता पूरी करते हैं। जबकि इनका हिंदी विषय अतिरिक्त विषय के रूप में था। इसके चलते इनका आवेदन को रद कर दिया गया। साथ ही ये अधिसूचित जिले से आते हैं।

इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दिया। क्योंकि हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने सोनी कुमारी के मामले में अधिसूचित जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति को रद कर दोबारा नियुक्ति करने का आदेश दिया है।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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