High Court: सरकारी स्कूलों के नाम बदल कर उर्दू स्कूल किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस डॉ बिद्युत रंजन सारंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश सरकार को दिया है।
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य के विभिन्न जिलों के 100 से अधिक स्कूलों का नाम बदल कर उसमें ऊर्दू जोड़ दिया गया है। इन स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। इन स्कूलों की प्रार्थना भी बदल दी गयी है। अदालत से इस मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।