High Court: बिजली निगमों के उच्च प्रबंधन पद पर विशेषज्ञों की नियुक्ति मालमें दायर याचिका पर सुनवाई 24 जुलाई को
High Court: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा बीआर सारंगी व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में बिजली निगमों के उच्च प्रबंधन पद पर सक्षम और विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं होने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि प्रबंधन के पद पर अब तक सक्षम और विशेषज्ञों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है। मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
इस संबंध में राजेश कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमारी ने अदालत को बताया कि बिजली बोर्ड में प्रबंधन के उच्च पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारी या आइएएस की नियुक्ति की गई है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार इन पदों पर सक्षम एवं विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी है।
इन पदों पर अभी राजनीतिक नियुक्ति होती है। इस कारण बिजली की व्यवस्था बदतर हो गई है। वर्ष 2003 में एक्ट आया था, जिसमें इन पदों पर समक्ष लोगों को नियुक्ति किया जाना था। सरकार ने वर्ष 2011 में बिजली बोर्ड को चार निगमों में बांट दिया। इनमें उच्च पदों पर सेवानिवृत्त और आइएएस को नियुक्ति किया गया है। अदालत ने इसपर सरकार से जवाब मांगा है।