Ranchi News : हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने चार अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उनके लिए सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अदालत की खंडपीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया, जिसमें अभ्यर्थियों ने अपनी उम्मीदवारी रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उन्होंने स्नातकोत्तर (पीजी) और बीएड की डिग्री एक ही शैक्षणिक सत्र में प्राप्त की है, जो नियमानुसार मान्य नहीं है।
तकनीकी आधार पर रद्दीकरण पर सवाल
अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम ने अदालत में दलील दी कि संबंधित डिग्रियां पूरी तरह वैध हैं और केवल तकनीकी आधार पर उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
कोर्ट का संतुलित रुख
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान चारों अभ्यर्थियों के लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, ताकि अंतिम निर्णय आने तक उनके अधिकार प्रभावित न हों। इस आदेश के बाद अब मामले की अगली सुनवाई में यह तय होगा कि अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को बहाल किया जाए या आयोग का निर्णय बरकरार रखा जाए।