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हत्या मामले में सजायाफ्ता पीएलएफआई जोनल कमांडर जेठा कच्छप समेत की अपील पर सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित
झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को खूंटी में मनोज महतो हत्याकांड के सजायाफ्ता पीएलएफआइ के जोनल कमांडर जेठा कच्छप और एक अन्य सजायाफ्ता सनातन स्वासी की सजा के खिलाफ क्रिमिनल अपील की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि जेठा कच्छप के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआइ का प्रमुख सदस्य है। बता दें कि 8 अक्टूबर 2011 को खूंटी बाजार में मनोज महतो की हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर खूंटी के कर्रा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। खूंटी की निचली अदालत ने 7 मई 2022 को जेठा कच्छप एवं सनातन स्वांसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है।