हेडमास्टर नियुक्ति मामलाः हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्णय लेने का दिया निर्देश
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट High School में Head Master नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने याचिकाकर्ताओं को माध्यमिक शिक्षा निदेशक के यहां आवेदन देने का निर्देश दिया और याचिका निष्पादित कर दी। अदालत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर विचार करते हुए निर्णय लें।
इसको लेकर हाईकोर्ट में डॉ अजय कुमार सिंह व अन्य ने याचिका दाखिल कर प्रोन्नति की मांग की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि जेपीएससी की ओर से आयोजित हेड मास्टर की नियुक्ति परीक्षा में उनका नाम मेरिट लिस्ट में भी है। लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई। इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत से कहा कि इस पर सरकार को निर्णय लेना है।
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कहा गया कि इस मामले में वर्ष 2008 में हेड मास्टर की नियुक्ति के लिए पहली सूची जारी की गई थी। बाद में वर्ष 2009 में एक संशोधित सूची जारी की गई। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। नारायण के मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों सूची में शामिल लोगों की नियुक्ति का आदेश दिया और इसके लिए दिशा-निर्देश भी जारी किया था।
जेपीएससी की ओर से कहा गया कि दोनों सूची में शामिल लोगों की नियुक्ति के लिए सरकार को अनुशंसा की गई है। इस पर अदालत ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में माध्यमिक शिक्षा निदेशक याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर निर्णय लेंगे।