Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के म्यूटेशन विवाद में सीधी राहत देने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को वैधानिक अपील का रास्ता अपनाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने कहा कि अंचलाधिकारी (सर्किल ऑफिसर) के आदेश के खिलाफ एलआरडीसी के समक्ष अपील का प्रभावी वैधानिक उपाय उपलब्ध है। संताल पहाड़िया सेवा मंडल ने देवघर के अंचलाधिकारी द्वारा म्यूटेशन वाद संख्या 04/2018-19 में पारित आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता एलआरडीसी के समक्ष अपील दायर करे। एलआरडीसी दीवानी वाद में पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए मामले का निर्णय करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि अंतरिम आवेदन में उठाए गए मुद्दे अलग कारण-ए-वाद से जुड़े हैं, इसलिए उसे स्वीकार करने से रिट याचिका का दायरा बढ़ जाएगा। इसी आधार पर अंतरिम आवेदन खारिज करते हुए रिट याचिका का निष्पादन कर दिया गया।