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HC News: माध्यमिक आचार्य परीक्षा: User Does Not Exist की शिकायत पर हाईकोर्ट सख्त, अगली सुनवाई में JSSC के IT विशेषज्ञ और अभ्यर्थी होंगे आमने-सामने

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By CourtNews Desk On 17 Sep, 2026
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Ranchi News: झारखंड उच्च न्यायालय ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थियों की Response Sheet डाउनलोड न होने और पोर्टल पर “User Does Not Exist” प्रदर्शित होने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। याचिकाकर्ता विकास पांडेय एवं अन्य द्वारा अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने JSSC को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। अदालत में इस तकनीकी जांच और मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:15 बजे तय की गई है।

मामले के प्रमुख बिंदु:

  • तकनीकी समस्या और JSSC का तर्क: परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि JSSC की वेबसाइट पर ई-मेल ID और पासवर्ड डालने पर “User Does Not Exist” दिख रहा है, जिससे वे अपनी Answer Key/Response Sheet नहीं देख पा रहे। इसके जवाब में JSSC ने शपथ पत्र दाखिल कर कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा गलत विवरण (Credentials) दर्ज करने के कारण यह त्रुटि दिख रही होगी।

  • हाईकोर्ट का कड़ा निर्देश: माननीय न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ ने मामले की सच्चाई जांचने के लिए अगली सुनवाई पर JSSC के कंप्यूटर/IT विशेषज्ञों को खुद अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

  • अदालत में होगी लाइव चेकिंग: कोर्ट ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को भी अपने ई-मेल ID और पासवर्ड के साथ मौजूद रहने को कहा है। सुनवाई के दौरान IT विशेषज्ञों की मौजूदगी में पोर्टल पर लॉग-इन करके प्रत्यक्ष रूप से देखा जाएगा कि समस्या अभ्यर्थी की गलती से है या JSSC के सर्वर/पोर्टल में तकनीकी खामी है।

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