Ranchi News:झारखंड हाईकोर्ट ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल को राहत देते हुए बहाल करने का आदेश दिया है। Justice Deepak Roshan की अदालत ने कांस्टेबल गोपाल राम की बर्खास्तगी को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि सेवा से बर्खास्त करना सबसे कठोर सजा है और बिना ठोस साक्ष्य के ऐसा नहीं किया जा सकता। मामले में न तो मेडिकल जांच कराई गई थी और न ही शराब पीने का पुख्ता प्रमाण दिया गया।
गोपाल राम को वर्ष 2000 में बर्खास्त किया गया था। आरोप था कि 1997 में गोविंदपुर थाने में उन्होंने नशे की हालत में हंगामा किया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को उन्हें सेवा में बहाल करने का निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यकता हो तो सजा पर पुनर्विचार कर नया आदेश पारित किया जा सकता है।

