Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोपी भरत कुमार यादव उर्फ दीपक कुमार को बड़ी राहत दी है। जस्टिस अनुभव रावत चौधरी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को सशर्त जमानत की सुविधा प्रदान की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने अदालत में पक्ष रखा। यह पूरा मामला रांची के सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 101/26 (BNS की धारा 69) से जुड़ा है। आरोपी इस मामले में 23 मार्च 2026 से जेल में बंद था। अदालत ने उसे कड़े प्रतिबंधों के साथ जमानत दी है।
जमानत की शर्तों के तहत आरोपी को दो बेलर (जमानतदार) देने होंगे, जिसमें से एक उसके पिता होंगे और दूसरा उसका कोई निकट संबंधी होगा। इसके साथ ही आरोपी को अदालत द्वारा निर्धारित हर निश्चित तारीख पर कोर्ट में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर उसकी जमानत रद्द की जा सकती है। 25-25 हजार के निजी मुचलके पर आरोपी बाहर निकला। लेकिन कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन करने पर दोबारा जेल जाना पड़ सकता है।