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Fraud Case: एमएस धोनी से 15 करोड़ के फर्जीवाड़े में आरोपी पति-पत्नी नहीं पहुंचे कोर्ट, पांच जुलाई को उपस्थित होने का आदेश

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By CourtNews Desk On 30 May, 2024
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Fraud Case: पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दर्ज अरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में दर्ज आपराधिक मामले की गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुई। न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडेय की अदालत में 15 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े मामले में सुनवाई हुई। मामले में आरोपी मिहिर दिवाकर, उसकी पत्नी सौम्या दास एवं अरका स्पोर्ट्स प्रा. लि. के खिलाफ पूर्व से समन जारी है।

लेकिन दोनों पति-पत्नी अदालत में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। अदालत ने एक और मौका देते हुए अगली उपस्थिति की तारीख पांच जुलाई निर्धारित की है। उस दिन स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में पक्ष रखने को कहा गया है। अदालत ने पिछली सुनवाई में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत रहने के कारण संज्ञान लिया था।

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क्या है आरोप :
दोनों आरोपियों पर फर्जीवाड़ा करके धोनी को 15 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। यह शिकायतवाद धोनी की ओर से सीमांत लोहानी ने दर्ज कराया है। धोनी के प्रतिनिधि सीमांत लोहानी ने अक्तूबर 2023 में मुकदमा किया है। दर्ज शिकायतवाद(13269/2023) पर पहली बार पांच जनवरी को अदालत में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान मामले में धोनी के प्रतिनिधि सीमांत लोहानी का बयान शपथपत्र पर दर्ज किया गया। जिसमें उन्होंने मिहिर दिवाकर एवं सौम्या दास के ऊपर लगाए आरोपों के बारे में बयान दिया। आगे की सुनवाई में मामले में शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर अदालत ने संज्ञान लिया था।

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