हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा पूर्व विधायक पौलुस सुरीन को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील
झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व विधायक पौलुस सुरीन को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम चौधरी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पौलुस सुरीन को जमानत देने से इनकार कर दिया। खूंटी में हुए दोहरे हत्याकांड में रांची की निचली अदालत ने पौलुस सुरीन को 10 अप्रैल 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ उनकी ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई है। घटना खूंटी के तोरपा में साल 2013 में हुई है। पुलिस मुखबिर भूषण सिंह और राम गोविंद की हत्या कर दी गई थी।
मामले में पौलुस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो और तीन महिला सहित 6 आरोपित बनाएगए थे। इसी मामले में पीएफएलआइ सुप्रीमो दिनेश गोप भी ट्रायल फेस रहा हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए थे। हत्याकांड को लेकर कर्रा थाना में 2013 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अपराधियों ने इन दोनों की घर के सामने चबूतरा में अंधाधुंध गोलीबारी कर हत्या कर दी थी।