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FIR cancelled: हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी, संजय सेठ, अर्जुन मुंडा समेत 27 के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को किया निरस्त

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झारखंड हाई कोर्ट से भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, संजय सेठ सहित 27 को बड़ी राहत मिली है। सुनवाई के बाद अदालत ने इनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। वर्ष 2023 में सचिवालय मार्च के
दौरान इन नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी निरस्त कराने के लिए सभी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। भाजपा की ओर से बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध में मार्च का आयोजन किया गया था।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था और लाठीचार्ज भी किया था। सचिवालय तक मार्च पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी और राज्य के पार्टी सांसदों के नेतृत्व में शुरू हुआ था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर बलपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिसपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और प्राथमिकी दर्ज की थी।

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