दहेज उत्पीड़न: झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय को हाई कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

रांची। झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय के खिलाफ उनकी बहू रेखा मिश्रा की ओर से दहेज उत्पीड़न मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने दोनों पक्षों को सशरीर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को निर्धारित की गई है।इस दिन जस्टिस आनंद सेन की अदालत में फिजिकल सुनवाई होनी है।

सुनवाई के दौरान पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की ओर से अदालत को बताया गया कि उनकी बहू रेखा मिश्रा की ने उनके उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है।

निचली अदालत ने इस मामले को मध्यस्थता में भेजा था। जहां पर आपसी सहमति से इस मामले को सुलझा लिया गया है। ऐसे में अब मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया जाना चाहिए।

इसके बाद अदालत ने कहा कि दोनों पक्ष 11 फरवरी को हाईकोर्ट में फिजिकली हाजिर होंगे और अदालत में उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद अदालत इस पर फैसला सुनाएगी।

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