high court news

आय से अधिक संपत्ति मामलाः हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पूर्व मंत्री हरिनारायण राय

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की अपील याचिका खारिज करते हुए सजा बरकरार रखा है। इसके खिलाफ हरिनारायण राय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनके अधिवक्ता एके रसीदी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय है। अपील दाखिल करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया जाएगा।

इधर, हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला और भाई संजय कुमार राय को निचली अदालत में सरेंडर करना होगा। फिलहाल सभी अभी जमानत पर हैं। हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद इनको कोर्ट में सरेंडर करना होगा। हाईकोर्ट का आदेश निचली अदालत पहुंचने के बाद तीनों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट से सरेंडर के लिए वारंट जारी किया जाएगा। इसके बाद तीनों को जेल जाना होगा। हरिनारायण राय के अधिवक्ता एके रसीदी ने बताया है कि कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी उन्हें नहीं मिला है। कोर्ट ने फैसला सुनाते समय सरेंडर करने की तिथि नहीं बताई है। कॉपी मिलने के बाद आदेश के आलोक में सरेंडर किया जाएगा।

Rate this post

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker