Dhanbad: सिविल कोर्ट धनबाद के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी हेमंत कुमार सिंह की अदालत ने उत्पाद अधिनियम की धारा 47ए मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी पप्पू कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रवाल ने अदालत में पक्ष रखा था। जबकि उत्पाद विभाग की ओर से वर्षा द्विवेदी ने पक्ष रखी थी।
उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त को मिली गुप्त सूचना ने आधार पर दूहाटांड,धनसार में 31 जुलाई 2018 को छापेमारी की थी। ज़िसमें पुलिस पदाधिकारी सुरेश कुमार ने पप्पू कुमार को अवैध नकाली विदेशी शराब के 180 मिलीलीटर की 30 पेटी,(259 लीटर विदेशी) और देशी शराब 200 मिलीलीटर के 8 बोरा,( 240 लीटर देशी) शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रवाल ने बताया कि पप्पू कुमार वर्तमान में जमानत पर चल रहा था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने में विफल रही। जिसका लाभ उसे मिला।