high court news

दल-बदल मामलाः हाईकोर्ट से विधानसभा स्पीकर ने मांगा समय, 6 अप्रैल को सुनवाई

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 09 Mar, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
BJP Leader Babulal Marandi
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने दलबदल मामले में सुनवाई के दौरान विधानसभा स्पीकर की ओर से समय मांगे जाने पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई को कहा है और हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान समय की मांगा जा रहा है।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में दलबदल मामले में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दाखिल बाबूलाल मरांडी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान विधानसभा स्पीकर की ओर से छह सप्ताह का समय दिए जाने की मांग की। लेकिन अदालत ने तीन सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई छह अप्रैल को निर्धारित की है।

See also  जेएसएमडीसी को दे दी घाटे वाली खदान, बदलने को कहा तो जब्त कर लिए 82 करोड़

इसे भी पढ़ेंः मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के पीए मनोज कुमार को मिली जमानत

अदालत ने इस मामले में स्पीकर को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा है कि क्या दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल मामले में स्पीकर को स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी करने का अधिकार है।

इस दौरान भाजपा की ओर से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। अधिवक्ता हर्ष कुमार ने पक्ष रखते हुए कहा कि इस पर स्पीकर को फैसला लेना है, लेकिन वे इस मामले को लटका रहे हैं।

See also  Promotion: हाई कोर्ट ने कहा- चतुर्थवर्गीय कर्मियों की प्रोन्नति पर लें निर्णय

गौरतलब है कि झारखंड स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया है। इसको बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment