दल-बदल मामलाः हाईकोर्ट से विधानसभा स्पीकर ने मांगा समय, 6 अप्रैल को सुनवाई

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने दलबदल मामले में सुनवाई के दौरान विधानसभा स्पीकर की ओर से समय मांगे जाने पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई को कहा है और हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान समय की मांगा जा रहा है।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में दलबदल मामले में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दाखिल बाबूलाल मरांडी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान विधानसभा स्पीकर की ओर से छह सप्ताह का समय दिए जाने की मांग की। लेकिन अदालत ने तीन सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई छह अप्रैल को निर्धारित की है।

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अदालत ने इस मामले में स्पीकर को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा है कि क्या दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल मामले में स्पीकर को स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी करने का अधिकार है।

इस दौरान भाजपा की ओर से बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। अधिवक्ता हर्ष कुमार ने पक्ष रखते हुए कहा कि इस पर स्पीकर को फैसला लेना है, लेकिन वे इस मामले को लटका रहे हैं।

गौरतलब है कि झारखंड स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया है। इसको बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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