Court News: सरहुल पर्व मनाने के नाम पर पैसा नहीं देने पर दादा-दादी की एक साथ हत्या मौत की घाट उतारने वाला पोते को अदालत ने दोषी करार दिया है। पैसा नहीं मिलने पर उसने आवेश में इस घटना को अंजाम दिया था। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने दोहरे हत्याकांड की सुनवाई करते हुए अभियुक्त मंगलू उरांव को दोषी पाया है।
2021 में हुई थी हत्या
अदालत ने मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 31 मई की तिथि निर्धारित की है। बेड़ो थाना क्षेत्र के घाघरा पंचायत स्थित कैरो गांव में 22 साल के पोते मंगलू उरांव ने बूढ़े दादा मंगरा उरांव (75) एवं दादी चरिया (71) की हत्या 14 अप्रैल 2021 को कर दी थी। यह हत्या सरहुल पर्व मनाने के लिए पैसे नहीं पर मामूली विवाद पर कर दी गई थी।
अभियुक्त ने घर में रखे दौली और हसुआ से हमला कर दादा-दादी को मौत के घाट उतार दिया था। घटना के लेकर मृतक के बेटे सह अभियुक्त के पिता सुका उरांव में बेड़ो थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान आईओ मनीष कुमार गुप्ता को छोड़कर सूचक समेत सभी गवाह अदालत में गवाही के दौरान मुकर गए था। अदालत ने फोरेंसिक रिपोर्ट एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया है।