Ranchi News: रांची के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुए चर्चित ममता देवी और उनके दो मासूम बच्चों के तिहरे हत्याकांड में अदालत ने शनिवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने मृतका के पति बिजेंद्र राम, ससुर कमल राम, सास कोशिला देवी और ननद रीमा देवी को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी पाया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख तय की है। फैसला आते ही जमानत पर चल रहे तीन दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
शक के कारण पूरे परिवार को उतारा मौत के घाट अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुख्य आरोपी बिजेंद्र राम को अपनी पत्नी ममता देवी के चरित्र पर शक था। इसी विवाद में उसने अपने माता-पिता और बहन के साथ मिलकर ममता देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात को ममता के दोनों मासूम बच्चों ने देख लिया था, जिसके कारण आरोपियों ने पहचान उजागर होने के डर से उन दोनों बच्चों की भी बेरहमी से हत्या कर दी।
सबूत मिटाने के लिए जंगल में जलाए शव अपराध को छुपाने के लिए चारों दोषियों ने मां और दोनों बच्चों के शवों को बगदाद के जंगल में ले जाकर आग लगा दी थी, जिससे शव लगभग 80 प्रतिशत तक जल गए थे। पुलिस ने तकनीकी जांच और गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर इस अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए 7 अप्रैल 2023 को सभी को गिरफ्तार किया था।

