Ranchi News: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त-XIII की अदालत ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी (TPC) के सदस्य मुनेश्वर गंझू उर्फ विक्रम जी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्तता को देखते हुए आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला बुढ़मू थाना (कांड संख्या 83/2021) से जुड़ा है, जो IPC की धारा 399, 402, आर्म्स एक्ट और क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट (CLA) एक्ट की धारा 17 के तहत दर्ज है। 20 दिसंबर 2021 को पुलिस ने सिराम गांव में छापेमारी कर डकैती और लेवी वसूली की योजना बना रहे उग्रवादियों को घेरा था। मौके से राहुल गंझू समेत चार लोग हथियार के साथ पकड़े गए थे, जबकि मुनेश्वर गंझू फरार हो गया था।
बचाव पक्ष के वकील विभूति कुमार ने दलील दी थी कि आरोपी 5 दिसंबर 2024 से जेल में है और केवल स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उसे फंसाया गया है। हालांकि, सरकारी वकील मनोज कुमार ने जमानत का कड़ा विरोध किया। अदालत ने पाया कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं, गवाही की प्रक्रिया जारी है और पूर्व में भी उसकी जमानत अर्जी (MCA 1630/2025) खारिज हो चुकी है। कोई नया ठोस आधार न होने के कारण कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।