Ranchi News: एनडीपीएस (NDPS) के एक संवेदनशील मामले में रांची की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। नामकुम थाना कांड संख्या 270/2022 के तहत अफीम बरामदगी मामले के मुख्य आरोपी सूर्याकांत मुंडा को अदालत ने दोषी करार दिया है। सोमवार को अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को सही पाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। इस मामले में सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई मंगलवार को की जाएगी।
क्या था पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 16 अगस्त 2022 का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रांची-खूंटी सीमा क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं।
- वाहन जांच के दौरान गिरफ्तारी: सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम सुकरीडीह इलाके में सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान एक स्कूटी सवार पुलिस को देखकर तेजी से भागने का प्रयास करने लगा।
- अफीम की बरामदगी: भागने के क्रम में उसकी स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसके बाद मुस्तैद पुलिस टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। जब स्कूटी की डिक्की की तलाशी ली गई, तो उसमें से एक किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई।
- तस्करी का नेटवर्क: पुलिस पूछताछ में आरोपी सूर्याकांत मुंडा ने स्वीकार किया था कि वह इस अफीम को डोकापीढ़ी निवासी एक व्यक्ति को 80 हजार रुपये में सप्लाई करने जा रहा था।
अदालत ने अफीम की कमर्शियल मात्रा और समाज पर इसके घातक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी पाया है, और अब सबकी नजरें मंगलवार को आने वाले सजा के फैसले पर टिकी

