Court News: मनरेगा राशि के कथित मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। गुरुवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि केस रिकॉर्ड में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर अभिषेक झा के खिलाफ पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा-3 के तहत मनी लाउंड्रिंग और धारा-4 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है। अदालत द्वारा आरोप समझाए जाने पर अभिषेक झा ने खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल फेस करने की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिया।
सुनवाई के दौरान अभिषेक झा ने 25 मई से 31 मई तक प्रस्तावित सिंगापुर यात्रा का पूरा विवरण, संपर्क जानकारी और शपथ पत्र अदालत में दाखिल किया। कोर्ट ने उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रख लिया। मामले में अगली सुनवाई 6 जून को निर्धारित की गई है। अगली तारीख पर एम/एस पल्स संजीवनी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में अक्टूबर 2022 में अभिषेक झा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद से मामला आरोप गठन के चरण में लंबित था।