Civil Court News

Court News: बीवी, बेटी और ससुर के कातिल को आजीवन कारावास

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 21 Jun, 2024
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Court News बीवी, बेटी और ससुर के कातिल को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह आदेश सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने आरोपित के अधिवक्ता एवं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरी व बालकृष्ण मिश्रा एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूत का अवलोकन करने के बाद दिया।

मार्च 2018 में शहनाज बानो निवासी रोशनबाग ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बड़ी बहन सलमा बेगम की पहली शादी सैय्यद मुराद अली निवासी शाहगंज से हुई थी। पति-पत्नी में नहीं बनी और दोनों का तलाक हो गया। सलमा को पहले पति से दो बेटियां एना मर्जिया और जैनब थीं। एना मर्जिया मां के साथ थी और जैनब अपने पिता के पास है।

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सलमा की दूसरी शादी सौरभ चौरसिया उर्फ उस्मान गनी निवासी शाहगंज से करीब 10 माह पहले मुस्लिम रीति से हुई थी। करीब तीन माह तक दोनों में सबकुछ ठीक रहा, बाद में झगड़ा होने लगा। सलमा के 72 वर्षीय पिता मोहम्मद यूनुस भी उसके साथ रहते थे। 19 मार्च 2018 को सलमा की बहन शहनाज ने उसे फोन किया तो कॉल रिसीव नहीं हुई।

जिस पर दोपहर के वक्त शहनाज बहन के जीटीबी नगर करेली स्थित जमुना वैली स्कूल के सामने स्थित किराए के घर पहुंची। जहां गैलरी में उसके पिता का गला कटा था और खून से लथपथ मृत पड़े थे। अंदर कमरे में सलमा व मासूम एना मर्जिया का गला कटा था और दोनों की लाश पड़ी थी।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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