Ranchi News: सिविल कोर्ट, रांची प्रशासन ने अदालत परिसर में सुगम यातायात व्यवस्था और न्यायिक अधिकारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तृतीय (Class-III) और चतुर्थ (Class-IV) वर्ग के कर्मचारियों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में रजिस्ट्रार कार्यालय, सिविल कोर्ट रांची की ओर से एक आधिकारिक नोटिस निर्गत किया गया है।
प्रमुख निर्देश एवं पाबंदियां:
- 40 कोर्ट भवन बेसमेंट पार्किंग पर रोक: नोटिस के अनुसार, सिविल कोर्ट रांची के सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने वाहन 40 कोर्ट भवन (40 Court Building) स्थित बेसमेंट पार्किंग में खड़े न करें।
- न्यायिक अधिकारियों की लिफ्ट के प्रयोग पर समयबद्ध प्रतिबंध: कर्मचारियों को न्यायिक अधिकारियों (Judicial Officers) के लिए विशेष रूप से आरक्षित (Earmarked) लिफ्ट का उपयोग करने से मना किया गया है। विशेष रूप से व्यस्त समय में यह प्रतिबंध लागू रहेगा:
- सुबह: 10:00 बजे से 11:00 बजे तक
- शाम: 04:00 बजे से 05:00 बजे तक
अवहेलना पर होगी कड़ी कार्रवाई
रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) की जाएगी। यह आदेश रजिस्ट्रार, सिविल कोर्ट रांची के हस्ताक्षर से 21 जुलाई 2026 को जारी किया गया है और इसे परिसर के सूचना पट्ट पर चस्पा करने के साथ-साथ सभी संबंधित विभागों को प्रेषित कर दिया गया है।

