Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त 12 की अदालत ने 18 अक्तूबर को प्रेमिका की हत्या कर उसकी लाश छिपाने के आरोप में दोषी करार सेना के जवान लापुंग थाना क्षेत्र के अकम रोमा गांव निवासी अजय होरो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त ने प्रेमिका की हत्या करके लाश को गांव के ही एक कुआं में डाल दिया था। घटना का अंजाम 9 अक्तूबर 2022 को दिया गया था। अभियुक्त प्रयागराज कैंट में पदस्थापन के दौरान वहीं साथ रहता था।
इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए उसने षड्यंत्र रचा और मृतका को अपने पैतृक गाँव ले आया। उसकी हत्या कर दी और उसके शव को निर्मल मुंडा के कुएँ में फेंक दिया था। लेकिन उस चाल में सफल नहीं हो सका। कुछ महीने बाद पुलिस ने अभियुक्त के पास से मृतका के आभूषणों (मोबाइल, पायल, मंगलसूत्र आदि) की बरामदगी के बाद उसे रिमांड पर लिया गया था। घटना को लेकर प्रयागराज कैंट में भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस गवाही दर्ज कराई थी। आरोपी ने जांच अधिकारी को एक साल तक चकमा देता रहा। लेकिन उसके घर से बरामदगी जेवर के बाद हत्या की साजिश का राज खुला और सजा हुई।

