Ranchi News: रांची की पॉक्सो विशेष अदालत में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मनीष उरांव के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। एजेसी-4 सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। आरोपी को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 96, 64(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत आरोप तय किया। हालांकि संज्ञान पूर्व में पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत लिया गया था, लेकिन रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अदालत ने धारा 6 के बजाय धारा 4 के तहत आरोप तय करना उचित माना।
आरोप हिंदी में पढ़कर सुनाए जाने पर आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल फेस करने की बात कही। इसके बाद अदालत ने मामले को अभियोजन साक्ष्य के लिए निर्धारित कर दिया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को गवाह प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही पीड़िता और सूचक को समन जारी करने का आदेश दिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने रांची एसएसपी को पत्र भेजकर पीड़िता को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। मामले में अगली सुनवाई 6 जून को होगी, जब अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य पेश करेगा।

