Ranchi (Court News)रांची के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मयंक मलियाज की अदालत ने टाटिसिल्वे थाना क्षेत्र से जुड़े एक पुराने आपराधिक मामले में अहम फैसला सुनाया है।
अदालत ने घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और बलवे के मामले में संलिप्त दो अभियुक्तों संजय कुमार सिंह और नगेंद्र कुमार सिंह को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। दोनों सहोदर भाई है।
अदालत के फैसले के मुताबिक, दोनों दोषियों को भारतीय न्याय संहिता (तत्कालीन IPC) की धारा 323, 341 और 452 के तहत दोषी पाया गया है, जबकि धारा 427 और 506 के आरोपों से उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।
तैयारी के साथ घर में प्रवेश तक हमला करने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, गलत तरीके से रोकना मामले में दो साल और 1800 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
क्या था पूरा मामला
यह घटना 9 मार्च 2022 की रात की है, जब टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र में वादी के घर में घुसकर अभियुक्तों द्वारा मारपीट करने, गाली-गलौज करने और धमकी देने का मामला सामने आया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पुष्टि के लिए कुल 9 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था। तमाम गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

