Court News: तीस हजारी स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 49 वर्षीय व्यक्ति विपिन चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को बाल विवाह और बाल यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। साथ ही पीड़िता को 10.5 लाख रुपये का मुआवजा देने व 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने इस वर्ष 30 अप्रैल को आरोपी को दोषी ठहराया था।
अभियोजन पक्ष ने स्थापित किया था कि बच्ची परिस्थितियों का शिकार थी, जिसे उसके नाना ने शादी के लिए मजबूर किया था। क्योंकि पीड़िता के परिवार में नाना के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। वह परिवार में एकमात्र बच्ची थी, जिसके माता-पिता नहीं थे और जब वह अपने नाना के घर पर रह रही थी तो उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। पीड़िता ने बताया कि उसकी दादी की मृत्यु के बाद, उसकी इच्छा के विरुद्ध ग्रामीणों ने उसे आरोपी से शादी करने के लिए मजबूर किया था।