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Corona infection: हाईकोर्ट ने कहा- त्यौहारों में भीड़ को नियंत्रित करने और मास्क के इस्तेमाल के लिए सख्ती जरूरी

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Ranchi: Corona infection झारखंड हाईकोर्ट ने दुर्गापूजा और छठ पूजा में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और मास्क पहने को अनिवार्य करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। अदालत ने कहा कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में त्यौहारों पर पूजा पंडाल में भीड़ को नियंत्रित करना होगा।

चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत इस मामले में सुनवाई कर रही है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से त्यौहारों को लेकर बनाई गई गाइडलाइन बनाई गई है, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने और मास्क की अनिवार्यता की मॉनिटरिंग कौन करेगा।

इसलिए पूर्व की तरह मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। दूसरी लहर के बाद राज्य सरकार की ओर से जारी एसओपी के तहत घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया था। ऐसा नहीं करने पर सरकार ने जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया था।

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अभी त्यौहारों का सीजन आने वाला है। ऐसे में मास्क को लेकर प्रशासन को सख्ती करनी चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण का फैलाव नहीं हो। अदातल ने कहा कि लोगों को समझना होगा कि कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है।

दूसरे देशों में कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर राज्य सराकर ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। आक्सीजन सपोर्टेड बेड और बच्चों के लिए आईसीयू बेड तैयार कर लिए गए हैं।

सभी जिलों अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए समूचित बेड का इंतजाम किया गया है। रिम्स में नई सीटी स्कैन मशीन भी पहुंच गई है। उसको लगाया जा रहा है। जल्द ही वह भी काम करने लगेगी।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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