ऑक्सीमीटर सहित कोरोना के उपकरणों का दाम केंद्र ने किया निर्धारित, हाईकोर्ट को दी जानकारी

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में कोरोना (Covid-19) के इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की कीमत निर्धारित करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के जवाब के आलोक में अदालत ने निष्पादित कर दी।

इसको लेकर मुमताज अंसारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कहा गया कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीमीटर, वेपेलाइजर एवं अन्य उपकरणों की कीमत का निर्धारण केंद्र और राज्य सरकार को करना चाहिए।

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कीमत निर्धारण नहीं होने के कारण दुकानदार इसे ऊंची कीमत पर बेच रहे हैं और लोगों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार ने कीमत निर्धारित करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

अधिसूचना जारी होने के बाद कीमतों में कमी भी आई है। झारखंड सरकार ने कहा कि केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना के बाद सरकार राज्य में इनकी कीमतों की निगरानी करेगी। अगर कोई निर्धारित दाम से ज्यादा वसूलता है, तो कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी

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