Ranchi News: Court of Judicial Commissioner Ranchi ने चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी बरियातू थाना क्षेत्र के जय प्रकाश नगर निवासी पवन कुमार सिंह को बड़ा झटका देते हुए उनकी दोनों आपराधिक अपील खारिज कर दी हैं। Judicial Commissioner Anil Kumar Mishra की अदालत ने निचली अदालत के फैसलों को सही ठहराते हुए सजा बरकरार रखी और आरोपी को समर्पण का निर्देश दिया। दोनों मामले Negotiable Instruments Act Section 138 से जुड़े हैं। पहले मामले में 10 लाख रुपये और दूसरे में 5 लाख रुपये के चेक बाउंस का आरोप था। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि जमीन दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए, लेकिन वादे पूरे नहीं किए गए और दिए गए चेक “पेमेंट स्टॉप” के कारण बाउंस हो गए।
निचली अदालत ने पहले मामले में 6 माह की सजा के साथ 12 लाख रुपये और दूसरे मामले में 6 माह की सजा के साथ 6 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया था। अपील में आरोपी ने चेक को सुरक्षा बताया और देनदारी से इनकार किया, लेकिन अदालत ने पाया कि वह कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। अदालत ने स्पष्ट किया कि चेक जारी होने पर वैध देनदारी की कानूनी धारणा बनती है, जिसे आरोपी खंडित नहीं कर पाया। इसी आधार पर दोनों अपीलों को खारिज कर दिया गया।