Ranchi News: न्यायायुक्त एके मिश्रा न.-1 की अदालत ने रास्ता अतिक्रमण से जुड़े एक मामले में एसडीएम, सदर द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया है। यह मामला परमाथ नगर, तुपुदाना क्षेत्र से संबंधित है। जहां 12 फीट रास्ते पर अतिक्रमण कर गैराज बनाने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता अंजू सिंह ने एसडीएम के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें कथित अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि निचली अदालत ने दस्तावेजों और साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किए बिना यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि दोनों पक्षों ने अलग-अलग समय पर एक ही भू-स्वामी से जमीन खरीदी थी। बाद में जमीन के नक्शे में संशोधन (कररेक्शन डीड) भी किया गया था।
जिसे निचली अदालत ने पर्याप्त महत्व नहीं दिया। साथ ही अंचल अमीन की रिपोर्ट और प्रस्तुत फोटो साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट हुआ कि विवादित स्थान पर रास्ते के उपयोग को लेकर स्थिति भिन्न है। अदालत ने कहा कि धारा 147 सीआरपीसी के तहत रास्ते के अधिकार के निर्धारण में तथ्यों का समुचित परीक्षण जरूरी है, जो इस मामले में नहीं किया गया। इसी आधार पर न्यायालय ने एसडीएम का आदेश रद्द करते हुए मामले को पुनः विचार के लिए वापस भेज दिया और निर्देश दिया कि सभी साक्ष्यों पर विचार कर नया आदेश पारित किया जाए।

